Vidhwa Pension List 2025 26 PDF Download | Widow Pension List 2025 2026 | Vidhwa pension 2025 26 Status check

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन योजना) संचालित की जा रही है。इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, जिनके पति का निधन हो चुका है और वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

वर्तमान समय में प्रदेश की 38.58 लाख से अधिक निराश्रित महिलाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। वर्ष 2026-27 के लिए राज्य सरकार ने इस योजना के तहत ₹3,500 करोड़ का बजट प्रावधान किया है。 इस लेख के माध्यम से हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी – पात्रता शर्तें, जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, लाभार्थी सूची देखने का तरीका, और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल – विस्तार से बताएंगे।

योजना का त्वरित अवलोकन

प्रमुख विवरण जानकारी
योजना का नाम निराश्रित महिला पेंशन योजना (विधवा पेंशन योजना)
प्रशासन महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
वर्तमान पेंशन राशि ₹1,000 प्रति माह
प्रस्तावित पेंशन राशि ₹1,500 प्रति माह (नए बजट में प्रस्तावित)
भुगतान का तरीका डीबीटी (DBT) – सीधे बैंक खाते में
कुल लाभार्थी 38.58 लाख निराश्रित महिलाएँ (2025-26 तक)
बजट प्रावधान (2026-27) ₹3,500 करोड़
आवेदन का तरीका ऑनलाइन sspy-up.gov.in पर
योजना का प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

पेंशन राशि में ऐतिहासिक बदलाव

यूपी विधवा पेंशन की राशि में समय-समय पर सरकार द्वारा वृद्धि की गई है। इसकी ऐतिहासिक श्रृंखला नीचे दी गई है:

वर्ष / अवधि पेंशन राशि (प्रति माह) टिप्पणी
2017 से पहले ₹500
2017 से 2022 तक ₹1,000
2022-2025 ₹1,000 चुनावी घोषणा पत्र में ₹1,500 करने का वादा
वर्ष 2026 (प्रस्तावित) ₹1,500 नए बजट में प्रस्तावित

महत्वपूर्ण सूचना: बजट में ₹1,500 प्रति माह की प्रस्तावित राशि पर अभी अंतिम मंजूरी शेष है। वर्तमान में लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह ही मिल रहा है।

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदिका को निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:

क्रमांक पात्रता मानदंड अनिवार्य शर्तें
1 निवास आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
2 वैवाहिक स्थिति आवेदिका विधवा हो और उसने पुनर्विवाह न किया हो।
3 आयु सीमा आवेदिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
4 आय सीमा परिवार की वार्षिक आय ₹2 से ₹3 लाख(विभिन्न स्रोतों के अनुसार) से अधिक नहीं होनी चाहिए。
5 अन्य पेंशन आवेदिका किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो।
6 बैंक खाता आवेदिका का एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार से लिंक हो।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची (Required Documents)

आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां तैयार रखें:

दस्तावेज़ अनिवार्य टिप्पणी
आधार कार्ड अनिवार्य पहचान एवं DBT लिंकिंग के लिए
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य विधवा होने का प्रमाण
आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षिक दस्तावेज
बैंक पासबुक अनिवार्य IFSC कोड और खाता विवरण सहित
आय प्रमाण पत्र अनिवार्य तहसीलदार या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी
निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य राशन कार्ड / वोटर आईडी / बिजली बिल
पासपोर्ट साइज फोटो अनिवार्य आवेदन फॉर्म में लगाने के लिए
मोबाइल नंबर अनिवार्य ओटीपी एवं सूचना के लिए

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है। नीचे दी गई सरल प्रक्रिया का पालन करें:

चरण कार्य विवरण
1 आधिकारिक पोर्टल खोलें https://sspy-up.gov.in पर जाएं।
2 योजना का चयन करें होमपेज पर “निराश्रित महिला पेंशन योजना” लिंक पर क्लिक करें।
3 नया पंजीकरण करें “नए उपयोगकर्ता के रूप में रजिस्टर करें” पर क्लिक करें。
4 आवेदन फॉर्म भरें सभी व्यक्तिगत जानकारी, पता, बैंक खाता विवरण और आय संबंधी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें。
5 दस्तावेज अपलोड करें ऊपर दिए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां अपलोड करें।
6 आवेदन जमा करें “सबमिट” बटन पर क्लिक करें और भविष्य के लिए पंजीकरण संख्या (Registration Number) सुरक्षित रखें。
7 रसीद प्रिंट करें आवेदन सफल होने पर मिलने वाली रसीद का प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें。

वैकल्पिक तरीका: यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाती हैं, तो आप अपने जिले के समाज कल्याण विभाग या किसी सीएससी सेंटर (CSC Center) पर जाकर भी आवेदन कर सकती हैं।

पेंशनर सूची (लाभार्थी सूची) कैसे देखें?

अपने आवेदन की स्थिति जानने और यह पुष्टि करने के लिए कि आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं, नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:

पेंशनर सूची देखने के लिए:

चरण कार्य विवरण
1 पोर्टल खोलें https://sspy-up.gov.in पर जाएं。
2 पेंशनर सूची लिंक चुनें होमपेज पर “पेंशनर सूची” लिंक पर क्लिक करें。
3 जिला चुनें अपने जिले का चयन करें。
4 ब्लॉक चुनें अपने विकास खंड का चयन करें。
5 ग्राम पंचायत चुनें अपनी ग्राम पंचायत का चयन करें。
6 सूची देखें आपकी ग्राम पंचायत के सभी लाभार्थियों की सूची PDF प्रारूप में खुलकर आ जाएगी。

आवेदन स्टेटस चेक करने के लिए (लॉगिन विधि):

चरण कार्य विवरण
1 पोर्टल पर लॉगिन करें sspy-up.gov.in पर जाएं और “आवेदक लॉगिन” पर क्लिक करें。
2 योजना का चयन करें “निराश्रित महिला पेंशन योजना” चुनें。
3 जानकारी दर्ज करें पंजीकरण के समय प्राप्त आईडी और पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करें।
4 ओटीपी सत्यापन करें पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी (OTP) दर्ज करें。
5 स्थिति देखें डैशबोर्ड पर “एप्लीकेशन स्टेटस” लिंक पर क्लिक करें। यहां “स्वीकृत”“लंबित” या “अस्वीकृत” की स्थिति दिखाई देगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: इस योजना के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

उत्तर: इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।

प्रश्न 2: क्या पेंशन की राशि ₹1,500 कर दी गई है?

उत्तर: उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के बजट में विधवा पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 प्रति माह करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन यह प्रस्ताव अभी अंतिम मंजूरी के चरण में है। फिलहाल लाभार्थियों को ₹1,000 प्रति माह ही मिल रहा है।

प्रश्न 3: पारिवारिक आय की सीमा क्या है?

उत्तर: इस योजना के तहत आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से ₹3 लाख (विभिन्न स्रोतों के अनुसार) से अधिक नहीं होनी चाहिए。

प्रश्न 4: पेंशन का भुगतान किस माध्यम से किया जाता है?

उत्तर: सभी पेंशन भुगतान डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाते हैं।

प्रश्न 5: एक ही परिवार की कई विधवाएं आवेदन कर सकती हैं?

उत्तर: जी हां, यदि एक ही परिवार में दो या दो से अधिक विधवा महिलाएं हैं (जैसे सास-बहू) और वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, तो वे सभी अलग-अलग आवेदन कर सकती हैं।

प्रश्न 6: पेंशन चालू रखने के लिए क्या करना होता है?

उत्तर: पेंशन चालू रखने के लिए हर साल नवंबर के महीने में बैंक या CSC सेंटर जाकर ‘जीवन प्रमाण पत्र’ (Life Certificate) जमा करना होता है。

प्रश्न 7: अगर पेंशन नहीं आ रही है तो क्या करें?

उत्तर: सबसे पहले ऑनलाइन स्टेटस चेक करें। यदि समस्या बनी रहती है, तो अपने निकटतम महिला कल्याण विभाग, ग्राम पंचायत कार्यालय या CSC सेंटर में संपर्क करें。

निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है, जो विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहारा प्रदान करती है। यदि आप इस योजना की पात्र हैं और अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो आज ही ऑनलाइन आवेदन करें।

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