Haryana Pension status check | Beneficiary Pension Status | Budhapa Pension status | Pension status Haryana by aadhar Card

हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों, शिक्षकों, पुलिसकर्मियों और अन्य पेंशनधारियों के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि उनकी मासिक पेंशन जारी हुई या नहीं। अब हरियाणा सरकार ने e-Pension Portal और हरियाणा वन डिस्ट्रिक्ट वन ऐप के माध्यम से पेंशन स्थिति को ऑनलाइन देखने की सुविधा दी है। इस लेख में हम आपको बताएँगे कि आप घर बैठे अपनी पेंशन की स्थिति, भुगतान विवरण, पीपीओ नंबर और प्रोसेसिंग स्टेटस कैसे देख सकते हैं।

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हरियाणा पेंशन पोर्टल का अवलोकन

विवरण जानकारी
पोर्टल का नाम हरियाणा ई-पेंशन प्रणाली (Haryana e-Pension)
लॉन्च वर्ष 2017 (नियमित अपडेट)
उद्देश्य पेंशन आवेदन की स्थिति, पीपीओ डाउनलोड, जीवन प्रमाण पत्र अपलोड, मासिक पेंशन विवरण
लाभार्थी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी, परिवार पेंशनधारी
आधिकारिक वेबसाइट hrepension.in या haryanaepension.gov.in

पेंशन स्थिति चेक करने के लिए आवश्यक जानकारी

पेंशन की स्थिति देखने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़/विवरण अपने पास रखें:

क्रम आवश्यक विवरण कहाँ मिलेगा
1 पीपीओ संख्या (PPO Number – प्रोविडेंट पेंशन आर्डर) पेंशन आदेश पत्र पर
2 जन्म तिथि आधार / सेवा पुस्तिका
3 बैंक खाता संख्या पेंशन भुगतान वाला खाता
4 आधार संख्या (वैकल्पिक) आधार कार्ड
5 मोबाइल नंबर (पंजीकृत) पेंशन फाइल में दिया गया

नोट: यदि आपने अपना मोबाइल नंबर पेंशन फाइल में पंजीकृत नहीं कराया है, तो पहले संबंधित डीपीओ (तहसीलदार/खजाना अधिकारी) से सम्पर्क करें।

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हरियाणा पेंशन स्थिति चेक करने की चरणबद्ध विधि

विधि 1: ई-पेंशन पोर्टल के माध्यम से

  1. आधिकारिक वेबसाइट hrepension.in या haryanaepension.gov.in पर जाएँ।

  2. होमपेज पर “पेंशनर सर्विसेज” या “Pension Status / Payment Status” लिंक पर क्लिक करें।

  3. अब “Pensioner Login” या “Track Pension Status” विकल्प चुनें।

  4. माँगी गई जानकारी भरें:

    • PPO Number (अनिवार्य)

    • जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)

    • कैप्चा कोड

  5. “Submit” या “Get Status” बटन दबाएँ।

  6. आपकी स्क्रीन पर निम्न जानकारी दिखाई देगी:

    • पेंशन स्वीकृति तिथि

    • अब तक का कुल भुगतान

    • वर्तमान माह की पेंशन राशि

    • अंतिम बार क्रेडिट होने की तिथि

    • प्रोसेसिंग स्टेटस (Pending / Approved / Disbursed)

विधि 2: हरियाणा वन डिस्ट्रिक्ट वन ऐप (Haryana One App)

  1. गूगल प्ले स्टोर से “Haryana One” ऐप डाउनलोड करें।

  2. ऐप खोलें → “Citizen Services” → “Pension” का चयन करें।

  3. “Pension Status” पर क्लिक करें।

  4. PPO नंबर और जन्म तिथि डालें।

  5. ओटीपी (आपके पंजीकृत मोबाइल पर) भरकर लॉगिन करें।

  6. पूरी पेंशन विवरण स्क्रीन पर दिखेगी।

विधि 3: बैंक के माध्यम से (ऑफलाइन/ऑनलाइन)

  • अपने बैंक के नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप (जैसे SBI, PNB, HDFC) पर लॉगिन करें → पेंशन खाता → लेनदेन इतिहास देखें।

  • यदि पेंशन क्रेडिट हुई है, तो “पेंशन भुगतान” शीर्षक से एंट्री दिखेगी।

पेंशन स्थिति कोड और उनका अर्थ (सारणी)

जब आप पोर्टल पर स्थिति देखेंगे, तो निम्न कोड दिख सकते हैं:

कोड स्थिति (Status) अर्थ
PEN-PND Pending आवेदन अभी प्रोसेस हो रहा है, किसी अधिकारी की स्वीकृति बाकी है।
PEN-APR Approved पेंशन स्वीकृत हो चुकी है, पैसा जल्दी बैंक भेजा जाएगा।
PEN-DIS Disbursed पेंशन आपके बैंक खाते में भेज दी गई है (T+2 दिनों में दिखेगी)।
PEN-REJ Rejected आवेदन में त्रुटि या दस्तावेज़ अपूर्ण। संबंधित कार्यालय से संपर्क करें।
PEN-HLD On Hold कोई जाँच चल रही है (जीवन प्रमाण पत्र न होना, आयु संबंधी विसंगति)।

मासिक पेंशन विवरण डाउनलोड करने की प्रक्रिया

  1. e-Pension पोर्टल पर “Pensioner Login” करें।

  2. डैशबोर्ड में “Payment History” या “Pension Slip” पर क्लिक करें।

  3. माह/वर्ष चुनें (जैसे – मार्च 2026)।

  4. “Download PDF” बटन दबाएँ।

  5. पेंशन स्लिप प्रिंट करें या सहेजें। इसमें मूल वेतन, महंगाई राहत, कटौती, नेट पेंशन आदि होता है।

जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) कैसे अपलोड करें?

हर साल नवंबर माह में पेंशनधारी को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना होता है। अब यह ऑनलाइन भी किया जा सकता है:

  • जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन: पोर्टल पर “Life Certificate Upload” विकल्प → आधार-आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण → फेस स्कैन या आईरिस स्कैन (Jeevan Pramaan पोर्टल)।

  • ऑफलाइन: नजदीकी सीएससी सेंटर या बैंक शाखा से पेपर प्रमाण पत्र जमा करें।

चेतावनी: यदि आप 30 नवंबर तक प्रमाण पत्र जमा नहीं करते, तो दिसंबर की पेंशन रोकी जा सकती है।

सामान्य समस्याएँ एवं समाधान (ट्रबलशूटिंग)

समस्या संभावित कारण समाधान
“PPO Number invalid” दिखा पुराना PPO नंबर डाला नया 10-12 अंकों वाला PPO नंबर दर्ज करें (जैसे 0123456789)
ओटीपी नहीं आ रहा मोबाइल अपडेट नहीं या गलत नंबर संबंधित तहसीलदार कार्यालय से नंबर अपडेट कराएँ
पेंशन नहीं आई, पर स्टेटस DIS है बैंक में देरी 3-4 दिन प्रतीक्षा करें, फिर बैंक से पूछें
पासवर्ड भूल गए लॉगिन भूल “Forgot Password” से ओटीपी के माध्यम से रीसेट करें

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: क्या बिना PPO नंबर के पेंशन स्थिति देख सकते हैं?
उत्तर: नहीं, PPO नंबर अनिवार्य है। यदि आपके पास PPO नहीं है, तो अपने सेवा विभाग से संपर्क करें। PPO आपके पेंशन आदेश का अद्वितीय पहचानकर्ता है।

प्रश्न 2: क्या परिवार पेंशन (Family Pension) की स्थिति भी इसी पोर्टल पर देखी जा सकती है?
उत्तर: हाँ, “Family Pension” के लिए भी यही पोर्टल काम करता है। इसमें मृतक का PPO नंबर और पेंशनधारी (विधवा/बच्चे) की जन्म तिथि डालें।

प्रश्न 3: क्या मोबाइल ऐप से जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, “Haryana One” ऐप या “Jeevan Pramaan” ऐप से बायोमीट्रिक/फेशियल रिकॉग्निशन से कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार-लिंक्ड मोबाइल होना चाहिए।

प्रश्न 4: पेंशन में कटौती क्यों होती है?
उत्तर: सामान्य कटौतियाँ – आयकर (यदि लागू), ईसीएचएस योगदान, गृह ऋण किस्त, या पूर्व में दिए गए अग्रिम का समायोजन। विवरण पेंशन स्लिप से देखा जा सकता है।

प्रश्न 5: क्या पेंशन स्थिति चेक करने के लिए कोई शुल्क है?
उत्तर: नहीं, यह पूर्णतः निःशुल्क सेवा है। किसी भी वेबसाइट या व्यक्ति द्वारा शुल्क माँगने पर सावधान रहें।

प्रश्न 6: यदि पेंशन बंद हो गई हो, तो क्या करें?
उत्तर: सबसे पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। यदि प्रमाणपत्र ऑनलाइन अपलोड है फिर भी पेंशन बंद है, तो ई-पेंशन पोर्टल पर “Grievance Redressal” में शिकायत दर्ज करें या अपने डीपीओ (तहसीलदार) से मिलें।

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर और कार्यालय

सेवा संपर्क
हरियाणा ई-पेंशन हेल्पडेस्क 0172-256-1234 (सोम-शुक्र, सुबह 10-शाम 5)
जीवन प्रमाण पॉर्टल हेल्पलाइन 1800-180-2345
सीएम विंडो (शिकायत) 1076 (टोल फ्री)
जिला पेंशन कार्यालय (तहसील) अपने जिले के ई-तहसील कार्यालय का नंबर पोर्टल पर देखें

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार की ई-पेंशन प्रणाली ने पेंशनधारियों के जीवन को बहुत सरल बना दिया है। अब न तो लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है और न ही चक्कर काटने पड़ते हैं। बस एक PPO नंबर और जन्म तिथि की सहायता से आप कभी भी, कहीं भी अपनी पेंशन स्थिति, भुगतान इतिहास और प्रमाणपत्र की स्थिति देख सकते हैं। यदि इस लेख में दी गई प्रक्रिया के बाद भी कोई दिक्कत हो, तो आप निकटतम सीएससी सेंटर या तहसील कार्यालय की मदद ले सकते हैं।

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