
दिव्यांग एवं कुष्ठ पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाई गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों (विकलांग व्यक्तियों) और कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानपूर्वक जीवन जीने योग्य बनाना है। सरकार द्वारा दी जाने वाली यह सहायता पात्र लाभार्थियों को हर महीने सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है।
योजना का त्वरित अवलोकन
| प्रमुख विवरण | जानकारी |
|---|---|
| योजना का नाम | दिव्यांग एवं कुष्ठ पेंशन योजना |
| प्रशासन | उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग |
| लाभार्थी | कम से कम 40% दिव्यांगता वाले व्यक्ति तथा कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांग व्यक्ति |
| न्यूनतम आयु | 18 वर्ष |
| अधिकतम आयु | 79 वर्ष (राज्य-विशेष के अनुसार) |
| दिव्यांग पेंशन राशि | ₹1,000 प्रति माह |
| कुष्ठ पेंशन राशि | ₹3,000 प्रति माह |
| भुगतान माध्यम | डीबीटी (सीधे बैंक खाते में) |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन (sspy-up.gov.in) |
| लाभार्थियों की संख्या | 14,356 दिव्यांगजन, 34,994 कुष्ठ रोगी (तीन वर्षों में) |
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दी गई सभी शर्तों का पालन करना आवश्यक है:
| क्रमांक | पात्रता मानदंड | अनिवार्य शर्तें |
|---|---|---|
| 1 | आयु सीमा | आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए |
| 2 | दिव्यांगता प्रमाण पत्र | सरकारी चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी कम से कम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र |
| 3 | आय सीमा | आवेदक बीपीएल परिवार का सदस्य हो (गरीबी रेखा से नीचे) |
| 4 | निवास | आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो |
| 5 | अन्य पेंशन | आवेदक किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो |
| 6 | कुष्ठ रोग पेंशन के लिए विशेष शर्त | कुष्ठ रोग के कारण विकलांगता हुई हो (दिव्यांगता का प्रतिशत निर्धारित नहीं) |
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
आवेदन करने से पहले निम्नलिखित सभी दस्तावेजों को स्कैन या फोटोकॉपी के रूप में तैयार रखें:
| दस्तावेज़ | अनिवार्य/वैकल्पिक | टिप्पणी |
|---|---|---|
| आधार कार्ड | अनिवार्य | पहचान एवं डीबीटी लिंकिंग के लिए |
| दिव्यांगता प्रमाण पत्र | अनिवार्य | सरकारी चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी |
| आय प्रमाण पत्र | अनिवार्य | तहसीलदार या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी |
| बैंक पासबुक | अनिवार्य | आईएफएससी कोड और खाता विवरण सहित |
| निवास प्रमाण पत्र | अनिवार्य | दो विकल्प: वोटर आईडी कार्ड या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र |
| पासपोर्ट साइज फोटो | अनिवार्य | आवेदन फॉर्म में लगाने के लिए |
| मोबाइल नंबर | अनिवार्य | ओटीपी एवं सूचना के लिए |
| राशन कार्ड | वैकल्पिक | बीपीएल पहचान के लिए |
दिव्यांग एवं कुष्ठ पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। नीचे दी गई सरल प्रक्रिया का पालन करें:
| चरण | कार्य | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | आधिकारिक पोर्टल खोलें | सबसे पहले एकीकृत पेंशन पोर्टल https://sspy-up.gov.in पर जाएं |
| 2 | योजना का चयन करें | होमपेज पर “दिव्यांग एवं कुष्ठ पेंशन योजना” या “विकलांग पेंशन योजना” का विकल्प चुनें |
| 3 | नया पंजीकरण करें | “नए आवेदक के लिए रजिस्ट्रेशन” पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और आधार नंबर दर्ज करें |
| 4 | आवेदन फॉर्म भरें | सभी व्यक्तिगत जानकारी, दिव्यांगता का विवरण, बैंक खाता जानकारी और आय संबंधी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें |
| 5 | दस्तावेज अपलोड करें | ऊपर दिए गए सभी दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां (PDF/JPEG प्रारूप में) अपलोड करें |
| 6 | आवेदन जमा करें | “सबमिट” बटन पर क्लिक करें और भविष्य के लिए पंजीकरण संख्या (Registration Number) और पासवर्ड सुरक्षित रखें |
| 7 | रसीद प्रिंट करें | आवेदन सफल होने पर मिलने वाली रसीद या स्वीकृति पत्र का प्रिंटआउट अवश्य निकाल लें |
ऑनलाइन स्टेटस और पेंशन सूची कैसे चेक करें?
अपने आवेदन की स्थिति या यह देखने के लिए कि कहीं आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है या नहीं, नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाएं:
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पोर्टल पर जाएं:
https://sspy-up.gov.inपर जाएं। -
लॉगिन करें: “आवेदक लॉगिन” पर क्लिक करें और अपनी पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड दर्ज करें।
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ओटीपी सत्यापन करें: पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
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स्थिति देखें: डैशबोर्ड पर “Application Status” या “पेंशन स्टेटस” लिंक पर क्लिक करें। यहां आपको “स्वीकृत”, “लंबित” या “अस्वीकृत” की स्थिति दिखाई देगी।
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पेंशनर सूची देखें: होमपेज पर “पेंशनर सूची” लिंक पर क्लिक करें। यहां से अपना जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनकर पूरी सूची PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: दिव्यांग पेंशन योजना के लिए न्यूनतम दिव्यांगता प्रतिशत क्या है?
उत्तर: इस योजना के तहत पेंशन पाने के लिए आवेदक के पास सरकारी चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी कम से कम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
प्रश्न 2: कुष्ठ पेंशन के लिए दिव्यांगता का कोई न्यूनतम प्रतिशत है?
उत्तर: कुष्ठ रोग पेंशन योजना के अंतर्गत कुष्ठ रोग के कारण हुई दिव्यांगता पर विचार किया जाता है। इस योजना के लिए दिव्यांगता का कोई न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित नहीं है। मुख्य शर्त यह है कि कुष्ठ रोग के कारण व्यक्ति दिव्यांग हो चुका हो।
प्रश्न 3: क्या 60% दिव्यांगता वाला व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है?
उत्तर: जी हां, 60% दिव्यांगता वाला व्यक्ति पूरी तरह से पात्र है, क्योंकि योजना के लिए आवश्यक न्यूनतम दिव्यांगता 40% है। उच्च दिव्यांगता प्रतिशत होने पर पेंशन राशि में कोई बदलाव नहीं होता है।
प्रश्न 4: दिव्यांग पेंशन की राशि कितनी है और इसका भुगतान कैसे होता है?
उत्तर: पात्र दिव्यांगजनों को ₹1,000 प्रति माह की पेंशन दी जाती है। वहीं, कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए लाभार्थियों को ₹3,000 प्रति माह की पेंशन प्रदान की जाती है। यह राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
प्रश्न 5: मैं इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकता हूँ?
उत्तर: आप एकीकृत पेंशन पोर्टल https://sspy-up.gov.in पर जाकर “दिव्यांग एवं कुष्ठ पेंशन योजना” का चयन करें। इसके बाद नया पंजीकरण करें, आवेदन फॉर्म भरें, सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें।
प्रश्न 6: क्या एक ही परिवार के दो दिव्यांग सदस्य अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: जी हां, यदि एक ही परिवार के दो या दो से अधिक सदस्य दिव्यांग हैं और वे सभी पात्रता मानदंडों (आयु, दिव्यांगता प्रतिशत, आय सीमा आदि) को पूरा करते हैं, तो वे सभी अलग-अलग आवेदन कर सकते हैं और प्रत्येक को पेंशन का लाभ मिलेगा।
प्रश्न 7: क्या 79 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजन इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ मुख्य रूप से 18 से 79 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए है। 79 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 8: मैं अपने पेंशन आवेदन की स्थिति कैसे जांच सकता हूँ?
उत्तर: आप https://sspy-up.gov.in पोर्टल पर जाकर “आवेदक लॉगिन” विकल्प पर क्लिक करें। अपनी पंजीकरण संख्या और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें। डैशबोर्ड पर “Application Status” लिंक पर क्लिक करने से आपके सामने आपके आवेदन की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित हो जाएगी।
प्रश्न 9: पेंशन बंद होने पर क्या करें?
उत्तर: पेंशन बंद होने पर सबसे पहले अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करें। यदि वजह “जीवन प्रमाण पत्र” या “वार्षिक आय प्रमाण पत्र” जमा न करना है, तो तुरंत अपने नजदीकी सीएससी सेंटर या ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क करें। साथ ही, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके समस्या का समाधान कराएं।
निष्कर्ष
दिव्यांग एवं कुष्ठ पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार का एक सराहनीय प्रयास है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। वर्तमान में प्रदेश के 14,356 दिव्यांगजन और 34,994 कुष्ठ रोगी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना के लिए पात्र हैं, तो आज ही ऑनलाइन आवेदन करें। किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए sspy-up.gov.in पर नियमित रूप से विजिट करते रहें।


