बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने वर्ष 2026 के लिए राशन कार्ड (Ration Card) से जुड़ी सभी ऑनलाइन सेवाओं को सरल और पारदर्शी बना दिया है। अब आप घर बैठे नया राशन कार्ड बनवा सकते हैं, e-KYC कर सकते हैं, परिवार में सदस्यों का नाम जोड़ सकते हैं और पुराने कार्ड को अपडेट करा सकते हैं। यह लेख बिहार के उन सभी नागरिकों के लिए है जो राशन कार्ड से जुड़ी ऑनलाइन प्रक्रियाओं को समझना चाहते हैं। यहाँ हम आपको चरणबद्ध तरीका, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, ई-केवाईसी प्रक्रिया और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर विस्तार से देंगे।
बिहार राशन कार्ड का महत्व और उद्देश्य
राशन कार्ड बिहार में न केवल सब्सिडी वाला खाद्यान्न (गेहूं, चावल, चीनी) प्राप्त करने का प्रमाण है, बल्कि यह कई अन्य सरकारी योजनाओं (आवास, आयुष्मान, पेंशन, विद्युत सब्सिडी) के लिए भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। बिहार सरकार ने वर्ष 2026 में पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। अब आपको सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नीचे हम नया राशन कार्ड बनाने, e-KYC करने, नाम जोड़ने और लिस्ट चेक करने की संपूर्ण प्रक्रिया बता रहे हैं।
योजना की मुख्य विशेषताएँ
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन सेवाएँ 2026 |
| संचालन विभाग | खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार |
| ऑनलाइन पोर्टल | https://epds.bihar.gov.in |
| सेवाएँ | नया कार्ड बनाना, e-KYC, नाम जोड़ना, संशोधन, दोहरी प्रविष्टि हटाना |
| पात्रता | बिहार का स्थायी निवासी, BPL/अंत्योदय/प्राथमिकता श्रेणी |
| लाभ | प्रति माह सब्सिडी वाला राशन (चावल, गेहूं, चीनी) |
| ई-केवाईसी अनिवार्य | सभी सदस्यों का आधार आधारित ई-केवाईसी |
| हेल्पलाइन | 1967 (टोल फ्री) या 1800-180-2085 |
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
बिहार में नया राशन कार्ड बनवाने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:
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आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो।
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परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा (BPL – गरीबी रेखा से नीचे) से कम हो। सामान्यतः प्राथमिकता परिवारों की आय ₹1.5 लाख/वर्ष से कम होनी चाहिए।
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परिवार में पहले से कोई सक्रिय राशन कार्ड न हो।
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आवेदक के परिवार के सभी सदस्यों के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
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आवेदक का नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) डेटाबेस में दर्ज होना चाहिए (सरकार द्वारा सर्वे के बाद)।
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अपात्र: आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, 4 पहिया वाहन मालिक, 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले।
नया राशन कार्ड ऑनलाइन बनाने की प्रक्रिया 2026
बिहार में नया राशन कार्ड बनवाने के लिए नीचे दिए चरणों का पालन करें:
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आधिकारिक वेबसाइट
https://epds.bihar.gov.inपर जाएं। -
होम पेज पर “सिटिजन सेक्शन” में “नया राशन कार्ड आवेदन” (New Ration Card Application) लिंक पर क्लिक करें।
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अपना जिला, प्रखंड, पंचायत और गाँव चुनें।
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आवेदन फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी भरें:
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परिवार के मुखिया का नाम, पिता/पति का नाम
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आधार संख्या
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मोबाइल नंबर
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परिवार के सभी सदस्यों का विवरण (नाम, आधार, आयु, लिंग, संबंध)
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बैंक खाता विवरण (वैकल्पिक लेकिन सुझाया गया)
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सभी आवश्यक दस्तावेज (नीचे सूचीबद्ध) को स्कैन करके अपलोड करें।
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घोषणा पत्र (Self Declaration) पढ़कर चेकबॉक्स टिक करें।
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सबमिट बटन दबाएं। आपको एक आवेदन संख्या (Application ID) मिलेगी।
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इस संख्या को सुरक्षित रखें। आवेदन की जांच के बाद खाद्य विभाग द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
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स्वीकृत होने पर आपका नाम राशन कार्ड लिस्ट में जुड़ जाएगा और कार्ड डिजिटल रूप से जारी कर दिया जाएगा।
नोट: आप अपने नजदीकी सीएससी (Common Service Centre) या पंचायत सचिवालय में जाकर भी ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं।
e-KYC (ई-केवाईसी) कैसे करें?
राशन कार्ड के सभी सदस्यों के लिए e-KYC अनिवार्य कर दी गई है। यदि आपने e-KYC नहीं कराई, तो राशन नहीं मिलेगा। e-KYC करने के तरीके:
विधि 1: ऑनलाइन (मोबाइल/कंप्यूटर से)
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https://epds.bihar.gov.inपर जाएं। -
“e-KYC for Ration Card” लिंक पर क्लिक करें।
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अपना राशन कार्ड नंबर या आधार नंबर दर्ज करें।
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मोबाइल नंबर डालकर OTP प्राप्त करें।
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अपना चेहरा (फेस स्कैन) और अंगूठे का निशान (फिंगरप्रिंट) – यह आपके आधार OTP या फिंगरप्रिंट रीडर से होगा।
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सफलतापूर्वक e-KYC पूरी होने पर संदेश मिलेगा।
विधि 2: सीएससी केंद्र से
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किसी CSC केंद्र पर जाएं और वहाँ ई-केवाईसी कराएं। इसके लिए नाममात्र का शुल्क (₹10-20) लग सकता है।
महत्वपूर्ण: e-KYC के बिना राशन कार्ड निलंबित हो सकता है।
राशन कार्ड में नाम जोड़ने की प्रक्रिया (सदस्य संशोधन)
यदि परिवार में किसी नए सदस्य (जन्म, विवाह, आप्रवासन) को राशन कार्ड में शामिल करना है, तो निम्न प्रक्रिया अपनाएँ:
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https://epds.bihar.gov.inपर जाएं → “सिटिजन सेक्शन” → “संशोधन (नाम जोड़ें/हटाएं)” पर क्लिक करें। -
अपना राशन कार्ड नंबर और आधार OTP से लॉगिन करें।
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“Add New Member” विकल्प चुनें।
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नए सदस्य का नाम, आधार संख्या, जन्म तिथि, संबंध भरें।
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नए सदस्य का आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र (बच्चे के लिए) या विवाह प्रमाण पत्र अपलोड करें।
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आवेदन सबमिट करें। जांच के बाद नाम जुड़ जाएगा।
नाम हटाने के लिए: उसी मेनू में “Remove Member” चुनें, सदस्य का नाम चुनें और कारण (मृत्यु, विवाह से बाहर जाना, आदि) दर्ज करें।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची
| दस्तावेज | नया कार्ड | नाम जोड़ने | e-KYC |
|---|---|---|---|
| आधार कार्ड (सभी सदस्यों का) | ✅ | ✅ | ✅ |
| निवास प्रमाण पत्र | ✅ | ❌ | ❌ |
| आय प्रमाण पत्र (BPL) | ✅ | ❌ | ❌ |
| राशन कार्ड (पुराना) | ❌ | ✅ | ✅ |
| जन्म प्रमाण पत्र (बच्चे के लिए) | ❌ | ✅ | ❌ |
| विवाह प्रमाण पत्र (नई बहू के लिए) | ❌ | ✅ | ❌ |
| मृत्यु प्रमाण पत्र (नाम हटाने के लिए) | ❌ | ✅ | ❌ |
| मोबाइल नंबर (आधार से लिंक्ड) | ✅ | ✅ | ✅ |
| पासपोर्ट साइज फोटो | ✅ | ✅ | ❌ |
राशन कार्ड की स्थिति (लिस्ट और भुगतान) कैसे चेक करें?
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https://epds.bihar.gov.inपर जाएं। -
“राशन कार्ड स्थिति / लिस्ट” लिंक पर क्लिक करें।
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अपना जिला, प्रखंड, पंचायत, गाँव चुनें।
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सर्च करने पर पूरी लाभार्थी सूची खुल जाएगी। अपना नाम ढूंढें।
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वैकल्पिक रूप से, “आवेदन स्थिति” में अपनी आवेदन संख्या डालकर प्रगति देखें।
बिहार राशन कार्ड के लाभ (Benefits)
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सब्सिडी वाला खाद्यान्न: प्रति यूनिट ₹1-₹3 प्रति किलो में चावल/गेहूं (BPL/प्राथमिकता परिवारों को NFSA के तहत 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह)।
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अंत्योदय कार्ड: सबसे गरीब परिवारों को 35 किलो प्रति माह।
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अन्य योजनाओं में लाभ: आवास, स्वास्थ्य बीमा, विद्युत सब्सिडी, शिक्षा छात्रवृत्ति के लिए प्राथमिकता।
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पहचान पत्र: सरकारी कार्यालयों में पता और परिवार पहचान के लिए मान्य दस्तावेज।
सामान्य समस्याएँ और समाधान
| समस्या | समाधान |
|---|---|
| OTP नहीं आ रहा | सुनिश्चित करें कि मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। 30 सेकंड बाद पुनः प्रयास करें। |
| दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे | फ़ाइल साइज 500KB से कम रखें (JPEG/PDF) |
| e-KYC विफल | CSC केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक e-KYC कराएं। |
| पुराना नाम गलत है | संशोधन मॉड्यूल से नाम सुधारें (सही प्रमाण के साथ) |
| डुप्लिकेट कार्ड | एक ही परिवार के दो कार्ड नहीं होने चाहिए – एक को रद्द कराएं |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: बिहार राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: बिहार सरकार ने कोई अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की है; आप कभी भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, नए सर्वेक्षण के बाद तिथियाँ बदल सकती हैं।
प्रश्न 2: क्या बिना आधार के नया राशन कार्ड बन सकता है?
उत्तर: नहीं, अब आधार अनिवार्य है। सभी सदस्यों का आधार होना चाहिए। यदि नहीं है, तो पहले आधार बनवाएँ।
प्रश्न 3: e-KYC कराना क्यों जरूरी है?
उत्तर: e-KYC से यह सुनिश्चित होता है कि राशन केवल पात्र लोगों को मिले, फर्जी या दोहरे कार्ड न हों। 2026 से e-KYC के बिना राशन बंद हो सकता है।
प्रश्न 4: राशन कार्ड में नाम जोड़ने में कितना समय लगता है?
उत्तर: आमतौर पर 15-30 दिन, सत्यापन के बाद। ऑनलाइन स्थिति चेक करते रहें।
प्रश्न 5: क्या मैं अपना राशन कार्ड डाउनलोड कर सकता हूँ?
उत्तर: हाँ, epds.bihar.gov.in पर “Download Digital Ration Card” से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रश्न 6: यदि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या करूँ?
उत्तर: नया आवेदन करें या अपने प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी (FSO) से संपर्क करें।
प्रश्न 7: क्या दूसरे राज्य से बिहार आने वाले व्यक्ति राशन कार्ड बना सकते हैं?
उत्तर: हाँ, यदि वे बिहार में पिछले 6 महीने से रह रहे हैं और उनके पास निवास प्रमाण है। पुराने राज्य का राशन कार्ड रद्द कराना होगा।
प्रश्न 8: राशन कार्ड बनवाने का शुल्क क्या है?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है। CSC पर आवेदन करने पर ₹20-50 सेवा शुल्क लग सकता है।
प्रश्न 9: क्या मैं अपना राशन कार्ड किसी दूसरे बैंक खाते से लिंक कर सकता हूँ?
उत्तर: हाँ, लेकिन डीबीटी के लिए केवल एक बैंक खाता सक्रिय रखें। संशोधन फॉर्म से खाता बदल सकते हैं।
प्रश्न 10: अगर परिवार का कोई सदस्य मर गया है तो नाम कैसे हटाएँ?
उत्तर: ऑनलाइन संशोधन में “Remove Member” चुनें, मृत्यु प्रमाण पत्र अपलोड करें। आवेदन स्वीकृत होने पर नाम हट जाएगा।
सावधानियाँ और सुझाव
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केवल आधिकारिक पोर्टल का उपयोग करें:
https://epds.bihar.gov.inयाhttps://nfsa.bihar.gov.in। नकली वेबसाइटों से बचें। -
e-KYC समय पर कराएं: पिछले सालों की तरह, 2026 में भी e-KYC का अभियान चलेगा। देरी न करें।
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दस्तावेज अपडेट रखें: यदि आधार में पता बदल गया है, तो पहले आधार अपडेट करें, फिर राशन कार्ड में।
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हेल्पलाइन का उपयोग करें: समस्या होने पर टोल फ्री 1967 पर कॉल करें।
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साइबर फ्रॉड से बचें: कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड दिलाने के नाम पर पैसे या ओटीपी मांगे, तो तुरंत 1930 पर रिपोर्ट करें।
निष्कर्ष
बिहार सरकार ने 2026 में राशन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बना दिया है। अब आप नया कार्ड बनाने, e-KYC करने, नाम जोड़ने और संशोधन के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाएंगे। बस ऑनलाइन पोर्टल epds.bihar.gov.in पर लॉगिन करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। सभी पात्र परिवारों से अनुरोध है कि वे समय पर e-KYC करा लें और यदि अभी तक राशन कार्ड नहीं है, तो तुरंत आवेदन करें। याद रखें, राशन कार्ड न केवल खाद्य सुरक्षा का साधन है, बल्कि कई कल्याणकारी योजनाओं का प्रवेश द्वार भी है।


