पाली, 23 मार्च 2026: राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना’ के तहत पाली जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब स्नातक (ग्रेजुएट) युवा सरकारी विभागों में प्रतिदिन मात्र चार घंटे की इंटर्नशिप करके हर महीने ₹4000 से ₹4500 तक का भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना न केवल युवाओं को आर्थिक सहारा देती है, बल्कि उन्हें सरकारी कार्यप्रणाली का व्यावहारिक अनुभव भी प्रदान करती है।
जिला रोजगार अधिकारी मनीष थोरी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को कार्यकुशल बनाना और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना है। यहां हम आपको इस योजना की पूरी जानकारी, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और लाभ के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।
योजना का उद्देश्य और मुख्य आकर्षण
यह योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत युवाओं को सरकारी विभागों में इंटर्नशिप का अवसर दिया जाता है, जिससे वे अपने कौशल को निखार सकें और भविष्य में रोजगार के लिए बेहतर ढंग से तैयार हो सकें। साथ ही, इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाला भत्ता उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में सहायक होता है।
योजना का विवरण (तालिका)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना |
| लागू क्षेत्र | पाली जिला, राजस्थान |
| लाभार्थी | स्नातक (Graduate) बेरोजगार युवा |
| भत्ता राशि | सामान्य पुरुष: ₹4000/माह; महिला, SC/ST, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर: ₹4500/माह |
| कार्य अवधि | प्रतिदिन 4 घंटे (सरकारी विभाग में इंटर्नशिप) |
| भत्ता अवधि | अधिकतम 2 वर्ष |
| आवेदन माध्यम | ऑनलाइन (SSO ID एवं EEMS पोर्टल के माध्यम से) |
पात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
| मानदंड | विस्तृत जानकारी |
|---|---|
| शैक्षिक योग्यता | न्यूनतम स्नातक (Graduation) उत्तीर्ण। |
| आयु सीमा | न्यूनतम 21 वर्ष; सामान्य वर्ग पुरुष के लिए अधिकतम 30 वर्ष; महिला, SC/ST, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम 35 वर्ष। |
| पारिवारिक आय | परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक न हो। |
| निवास | आवेदक पाली जिले का मूल निवासी होना चाहिए। |
| अन्य शर्तें | आवेदक किसी नियमित शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत न हो तथा किसी अन्य स्थान पर रोजगार प्राप्त न करता हो। |
| पारिवारिक सीमा | एक परिवार से अधिकतम दो सदस्य ही योजना का लाभ ले सकते हैं। |
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
| दस्तावेज का नाम | टिप्पणी |
|---|---|
| आधार कार्ड | पहचान एवं निवास सत्यापन के लिए। |
| शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र | स्नातक की डिग्री एवं अंकसूची। |
| आय प्रमाण पत्र | निर्धारित प्रारूप में, जिससे वार्षिक आय ₹2 लाख से कम सिद्ध हो। |
| जाति प्रमाण पत्र | SC/ST/OBC वर्ग के आवेदकों के लिए। |
| दिव्यांग प्रमाण पत्र | दिव्यांग आवेदकों के लिए। |
| बैंक खाता विवरण | भत्ता प्राप्त करने के लिए बैंक खाता सही एवं आधार से लिंक हो। |
| SSO ID | राजस्थान सरकार की सिंगल साइन ऑन आईडी अनिवार्य है। |
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
योग्य युवा निम्नलिखित चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:
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SSO ID बनाएं: यदि पहले से नहीं है, तो सबसे पहले राजस्थान सरकार की SSO (Single Sign-On) पोर्टल पर जाकर अपनी SSO ID बनवाएं।
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EEMS पोर्टल पर जाएं: SSO ID से लॉगिन करने के बाद, Employment & Enterprise Management System (EEMS) पोर्टल पर जाएं।
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योजना का चयन करें: पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं की सूची में से “मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना” का चयन करें।
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आवेदन फॉर्म भरें: मांगी गई सभी व्यक्तिगत, शैक्षिक और पारिवारिक जानकारी सही-सही दर्ज करें।
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दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां निर्धारित आकार में अपलोड करें।
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सबमिट करें: अंत में “Submit” बटन पर क्लिक करें। आवेदन की एक प्रति डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
आवेदन स्वीकार होने के बाद, युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न सरकारी विभाग आवंटित किए जाएंगे, जहां उन्हें इंटर्नशिप करनी होगी।
भत्ता वितरण और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
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भत्ता राशि: निर्धारित भत्ता हर माह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजा जाएगा।
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भत्ता अवधि: यह भत्ता अधिकतम 2 वर्ष (24 माह) तक दिया जाएगा। इस अवधि के बाद लाभार्थी स्वतः इस योजना से बाहर हो जाएगा।
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कार्य प्रकृति: इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को सरकारी विभागों के नियमित कार्यों, फाइलिंग, दस्तावेज सत्यापन, डाटा एंट्री आदि का अनुभव दिया जाएगा।
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उपस्थिति अनिवार्य: इंटर्नशिप की अवधि (प्रतिदिन 4 घंटे) में नियमित उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुपस्थिति पर भत्ता रोका जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: क्या केवल पाली जिले के युवा ही इस योजना के लिए पात्र हैं?
उत्तर: हाँ, यह योजना विशेष रूप से पाली जिले के मूल निवासी युवाओं के लिए संचालित की जा रही है। अन्य जिलों के लिए संबंधित जिला रोजगार कार्यालय से जानकारी प्राप्त करें।
प्रश्न 2: क्या यह भत्ता स्नातक के अलावा परास्नातक (पोस्ट ग्रेजुएट) छात्रों को भी मिलेगा?
उत्तर: योजना की पात्रता के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक है। परास्नातक या उच्चतर शिक्षा प्राप्त युवा भी आवेदन कर सकते हैं, यदि वे अन्य शर्तों (आयु, आय आदि) को पूरा करते हैं।
प्रश्न 3: क्या एक परिवार के तीन सदस्य आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं, योजना के नियमों के अनुसार एक परिवार से अधिकतम दो सदस्य ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
प्रश्न 4: क्या इंटर्नशिप करने के बाद नियमित नौकरी की गारंटी है?
उत्तर: यह योजना इंटर्नशिप के दौरान आर्थिक सहायता और अनुभव प्रदान करती है। यह किसी भी सरकारी विभाग में नियमित नियुक्ति की गारंटी नहीं देती है। हालाँकि, यह अनुभव भविष्य में रोजगार पाने में सहायक होगा।
प्रश्न 5: यदि किसी आवेदक ने पहले कहीं नौकरी की है, तो क्या वह आवेदन कर सकता है?
उत्तर: नहीं, आवेदन के समय आवेदक बेरोजगार होना चाहिए और किसी भी प्रकार के नियमित रोजगार में नहीं होना चाहिए। यह योजना विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं के लिए है।
प्रश्न 6: क्या आवेदन शुल्क है?
उत्तर: नहीं, इस योजना के लिए आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता।
प्रश्न 7: भत्ता कब से मिलना शुरू होगा?
उत्तर: आवेदन स्वीकृत होने और इंटर्नशिप शुरू करने के पश्चात, भत्ता आमतौर पर अगले माह से दिया जाना शुरू हो जाता है। इसमें प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार थोड़ा समय लग सकता है।