
धनबाद नगर निगम (Dhanbad Municipal Corporation) ने शहरी क्षेत्रों के आवासहीन और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर दी है। निगम 1 जून से 6 जून, 2026 तक एक विशेष अभियान के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 (Pradhan Mantri Awas Yojana – Urban 2.0) के तहत पांच स्थानों पर शिविर (Camp) लगाएगा। इन शिविरों का उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को इस केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से जोड़ना और उनके सपनों को साकार करने में सहायता करना है।
कैंप कहां और कब लगेंगे?
शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए पांच अलग-अलग स्थानों पर ये विशेष शिविर लगाए जाएंगे:
| क्रमांक | तिथि (1 से 6 जून 2026) | शिविर का स्थान (कैंप कार्यालय) |
|---|---|---|
| 1 | 1 जून 2026 | कतरास अंचल कार्यालय, गुही बांध |
| 2 | 2 जून 2026 | छाताटांड़ अंचल कार्यालय, गोधर |
| 3 | 3 जून 2026 | धनबाद नगर निगम मुख्यालय, भवन G-2 |
| 4 | 4 जून 2026 | झरिया अंचल कार्यालय, बनियाहीर |
| 5 | 5-6 जून 2026 | सिन्दरी अंचल कार्यालय |
सलाह: कैंप के सफल संचालन के लिए आवेदक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच निर्धारित स्थान पर पहुंचकर आवेदन कर सकते हैं। सुनिश्चित कर लें कि आप अपने क्षेत्र के लिए निर्धारित तिथि पर ही कैंप में जाएं।
क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0?
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है, जिसका लक्ष्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को सस्ती दरों पर पक्के मकान उपलब्ध कराना है। योजना के दूसरे चरण (2.0) के तहत, सरकार का फोकस आवास निर्माण में तेजी लाने और अधिक से अधिक पात्र परिवारों को लाभ पहुंचाने पर है।
कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मानदंड)
शिविर में आवेदन करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें:
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परिवार की परिभाषा: आवेदन के लिए परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे ही शामिल होंगे।
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आय सीमा: आवेदक परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये (₹3,00,000) से कम होनी चाहिए। (यह EWS श्रेणी के अंतर्गत आता है)।
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आवास विहीनता शर्त: आवेदक या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। यह एक अनिवार्य शर्त है।
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निवास क्षेत्र: आवेदक धनबाद नगर निगम क्षेत्र का स्थायी निवासी होना चाहिए।
आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
आवेदन प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों को तैयार रखना अनिवार्य है। ध्यान दें, केवल पूर्ण दस्तावेजों वाले आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे।
| दस्तावेज का प्रकार | आवश्यकताएं / विवरण |
|---|---|
| पहचान और पता | – आधार कार्ड (मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य) – पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड की प्रति |
| आय प्रमाण | – अंचल कार्यालय से निर्गत आय प्रमाण पत्र |
| भूमि/संपत्ति दस्तावेज | – खतियान, डीड, वंशावली, बंटवारा आदि – जमीन का अद्यतन लगान रसीद, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र |
| अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज | – पूरे भारत में पक्का मकान न होने का शपथ पत्र – आवेदक, उसके पिता, पति, पत्नी व परिवार के अन्य सदस्यों के आधार कार्ड की प्रतियां – बैंक पासबुक की प्रति – पासपोर्ट साइज फोटो – पूरे परिवार की संयुक्त फोटो |
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। शिविर में ऑनलाइन आवेदन करने और फिर उसकी प्रिंट कॉपी तथा दस्तावेज जमा करने की व्यवस्था है।
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Step 1: सबसे पहले, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के आधिकारिक पोर्टल pmaymis.gov.in पर जाएं।
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Step 2: पोर्टल पर ‘Citizen Assessment’ (नागरिक मूल्यांकन) सेक्शन में जाएं।
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Step 3: अपनी जानकारी भरने के लिए ‘Apply for PMAY-U 2.0’ का विकल्प चुनें और आधार ओटीपी से अपनी पहचान सत्यापित करें।
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Step 4: निर्धारित फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी सही-सही भरें।
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Step 5: आवेदन के बाद उसकी एक प्रिंट कॉपी निकाल लें।
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Step 6: अब इस प्रिंट कॉपी और ऊपर सूचीबद्ध सभी मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर अपने क्षेत्र के निर्धारित शिविर स्थल पर जमा करें।
अधिक सहायता के लिए कहां संपर्क करें?
यदि आपको शिविर में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो या आवेदन प्रक्रिया में कोई समस्या आए, तो आप निम्न स्थानों पर संपर्क कर सकते हैं:
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धनबाद नगर निगम मुख्यालय
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अपने संबंधित अंचल कार्यालय (कतरास, छाताटांड़, झरिया, या सिन्दरी)।
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आप सामान्य सेवा केंद्र (CSC) का भी सहारा ले सकते हैं, जहां नाममात्र के शुल्क पर आपका ऑनलाइन पंजीकरण करवाया जा सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या प्रधानमंत्री आवास योजना की यह शिविर केवल धनबाद निगम के लिए ही है?
हां, यह विशेष शिविर विशेष रूप से धनबाद नगर निगम क्षेत्र में शहरी आवास योजना के लिए आवेदन करने हेतु आयोजित किए जा रहे हैं। हालाँकि, यह योजना पूरे देश के शहरी क्षेत्रों में लागू है。
2. अगर मेरी आय 3 लाख से अधिक है, तो क्या मैं पीएमएवाई-शहरी (PMAY-U) 2.0 के लिए पात्र हो सकता हूं?
हां, आप पात्र हो सकते हैं। PMAY-U 2.0 के तहत EWS (आय ₹3 लाख तक), LIG (आय ₹3-6 लाख), और MIG (आय ₹6-9 लाख) परिवारों के लिए अलग-अलग लाभ हैं। इसलिए, जिनकी आय अधिक है, वे LIG या MIG श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं, हालांकि उनके लिए ऋण सब्सिडी की शर्तें अलग होंगी。
3. क्या इस योजना के तहत मुझे मकान बनाने के लिए पूरी धनराशि मिल जाएगी?
योजना का मुख्य लाभ ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) के रूप में मिलता है। पात्र लाभार्थियों को होम लोन पर अधिकतम ₹1.80 लाख तक की ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) प्रदान की जाती है। इसके अलावा, विभिन्न घटकों (Vericals) के तहत केंद्रीय सहायता भी दी जाती है।
4. क्या मैं कैंप में न जाकर सीधे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूं?
हां, आप धनबाद नगर निगम के कैंप का इंतजार किए बिना किसी भी समय pmaymis.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये शिविर विशेष रूप से उन लोगों के लिए हैं, जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया में कठिनाई होती है, ताकि वे मौके पर ही मदद ले सकें और दस्तावेज जमा कर सकें।
5. मैं अपने आवेदन की स्थिति (Status) कैसे चेक कर सकता हूं?
आप आवेदन करने के कुछ दिनों बाद पीएमएवाई के आधिकारिक पोर्टल (pmaymis.gov.in) पर जाकर, ‘Citizen Assessment’ या ‘Track Your Application’ विकल्प से अपना आवेदन नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।


