जयपुर, 23 मार्च 2026: राजस्थान सरकार ने प्रदेश की मेधावी बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उच्च माध्यमिक (कक्षा 12) में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाती है। यह पहल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य की बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना तथा उनके परिवारों को बेटियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित करना है। सरकार चाहती है कि आर्थिक तंगी या आवागमन की समस्या किसी भी मेधावी छात्रा की शिक्षा में बाधा न बने। स्कूटी मिलने से छात्राएं सुरक्षित और सुगमता से कॉलेज जा सकेंगी, जिससे उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ेगी।
योजना की मुख्य विशेषताएँ (तालिका)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना |
| प्रारंभकर्ता | राजस्थान सरकार, उच्च शिक्षा विभाग |
| लाभार्थी | राजस्थान की स्थायी निवासी छात्राएँ जिन्होंने कक्षा 12 में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त किए हों |
| प्रदत्त सामग्री | निःशुल्क स्कूटी, हेलमेट, 2 लीटर पेट्रोल, 5 वर्ष का थर्ड पार्टी बीमा, मुफ्त पंजीकरण |
| वार्षिक लक्ष्य | 10,000 से अधिक छात्राओं को स्कूटी वितरण |
| आवेदन माध्यम | ऑनलाइन (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से) |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://hte.rajasthan.gov.in/ |
पात्रता की शर्तें (Eligibility Criteria)
योजना का लाभ लेने के लिए छात्राओं को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
| मानदंड | विस्तृत जानकारी |
|---|---|
| निवास | छात्रा राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। |
| शैक्षिक योग्यता | राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), CBSE या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12 की परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त किए हों। |
| आय सीमा | परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख रुपये से अधिक न हो। |
| शिक्षा जारी रखना | छात्रा ने कक्षा 12 के बाद नियमित रूप से उच्च शिक्षा (कॉलेज/विश्वविद्यालय) में प्रवेश लिया हो। |
| वर्ग | अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग की छात्राएँ पात्र हैं। |
| विशेष प्रावधान | दिव्यांग छात्राओं के लिए स्कूटी के स्थान पर ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने का विकल्प है। |
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
| दस्तावेज का नाम | टिप्पणी |
|---|---|
| आधार कार्ड | पहचान एवं निवास सत्यापन के लिए। |
| जाति प्रमाण पत्र | SC/ST/OBC वर्ग की छात्राओं के लिए अनिवार्य। |
| आय प्रमाण पत्र | निर्धारित प्रारूप में, जिससे वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम सिद्ध हो। |
| मूल निवासी प्रमाण पत्र | राजस्थान की स्थायी निवासिता सिद्ध करने हेतु। |
| 10वीं व 12वीं की मार्कशीट | अंकों की पुष्टि के लिए। |
| कॉलेज की फीस रसीद / प्रवेश पत्र | उच्च शिक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत होने का प्रमाण। |
| बीपीएल कार्ड (यदि हो) | अति निर्धन परिवारों के लिए प्राथमिकता हेतु। |
| दिव्यांग प्रमाण पत्र | यदि लागू हो। |
आवेदन प्रक्रिया (Application Process)
योजना के लिए आवेदन पूर्णतः ऑनलाइन किए जाते हैं। प्रक्रिया निम्नलिखित है:
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आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ: https://hte.rajasthan.gov.in/ या राजस्थान शिक्षा विभाग की छात्रवृत्ति पोर्टल पर जाएँ।
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पंजीकरण (Registration): होम पेज पर “Online Scholarship” का विकल्प चुनें। नए उपयोगकर्ता “Register” पर क्लिक करें और “Citizen” का चयन करें। आधार, Google या Facebook के माध्यम से पंजीकरण करें।
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लॉगिन करें: पंजीकरण के बाद प्राप्त यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
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आवेदन फॉर्म भरें: उपलब्ध योजनाओं की सूची से “कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना” का चयन करें। व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक विवरण, बैंक खाता विवरण सही-सही दर्ज करें।
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दस्तावेज अपलोड करें: मांगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियाँ निर्धारित आकार में अपलोड करें।
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सबमिट करें: अंत में “Submit” बटन पर क्लिक करें। आवेदन की एक प्रति डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।
स्कूटी वितरण का अनुपात (Distribution Ratio)
योजना के अंतर्गत विभिन्न बोर्ड और संकायों के लिए स्कूटी वितरण का अनुपात निर्धारित किया गया है:
| बोर्ड / विद्यालय प्रकार | कुल स्कूटी का प्रतिशत |
|---|---|
| राजकीय विद्यालय (RBSE) | 50% |
| प्राइवेट विद्यालय (RBSE) | 25% |
| CBSE (राजकीय + निजी) | 25% |
संकायवार आरक्षण (Faculty-wise Reservation):
| संकाय (Faculty) | प्रतिशत |
|---|---|
| विज्ञान (Science) | 40% |
| वाणिज्य (Commerce) | 5% |
| कला (Arts) | 55% |
चयन सूची (Merit List) कैसे देखें?
योजना के अंतर्गत चयनित छात्राओं की सूची (मेरिट लिस्ट) ऑनलाइन जारी की जाती है। इसे देखने के लिए:
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आधिकारिक वेबसाइट https://hte.rajasthan.gov.in/ पर जाएँ।
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“Online Scholarship” लिंक पर क्लिक करें।
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“Kalibai Bheel Medhawi Chhatra Scooty Yojana – Final List” या “Cutoff List (District Wise / Course Wise)” लिंक पर क्लिक करें।
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अपना जिला, संकाय और अन्य विवरण चुनकर सर्च करें।
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सूची में अपना नाम देखें। आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: क्या इस योजना के तहत सिर्फ एक बार ही स्कूटी दी जाती है?
उत्तर: हाँ, यह योजना कक्षा 12 में उत्तीर्ण होने पर एक बार का प्रोत्साहन है। एक छात्रा जीवनकाल में केवल एक बार इसका लाभ ले सकती है।
प्रश्न 2: क्या निजी स्कूल की छात्राएँ भी इस योजना के लिए पात्र हैं?
उत्तर: हाँ, निजी स्कूलों की छात्राएँ भी पात्र हैं, लेकिन उनके लिए आरक्षित कोटा (25%) के अंतर्गत चयन किया जाएगा।
प्रश्न 3: यदि किसी छात्रा ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, लेकिन परिवार की आय ₹2.5 लाख से अधिक है, तो क्या वह आवेदन कर सकती है?
उत्तर: नहीं, आय सीमा ₹2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष अनिवार्य है। इससे अधिक आय वाले परिवारों की छात्राएँ पात्र नहीं हैं।
प्रश्न 4: क्या दिव्यांग छात्राओं को भी स्कूटी दी जाती है?
उत्तर: दिव्यांग छात्राओं को यदि वे पात्र हैं, तो उनकी आवश्यकता के अनुसार स्कूटी के स्थान पर ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने की सुविधा है। उन्हें आवेदन में यह विकल्प चुनना होगा।
प्रश्न 5: स्कूटी का वितरण कब और कैसे किया जाता है?
उत्तर: चयन सूची जारी होने के बाद, जिला स्तर पर आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथियों द्वारा स्कूटियाँ वितरित की जाती हैं। छात्राओं को समय पर सूचित कर दिया जाता है।
प्रश्न 6: क्या इस योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क है?
उत्तर: नहीं, इस योजना के लिए आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता।