
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के दूसरे चरण में 12 राज्यों के मतदाताओं को अपना पंजीकरण अपडेट करने का अवसर मिला है। यह प्रक्रिया मतदाता सूचियों को अधिक सटीक और व्यापक बनाने के लिए है। इस दौरान, नए मतदाता अपना नाम जोड़ सकते हैं, मौजूदा मतदाता विवरण सुधार सकते हैं या गलत नाम हटवा सकते हैं। नए फॉर्म भरने के लिए आयोग ने तीन प्रकार के विशेष एन्यूमरेशन फॉर्म जारी किए हैं और मतदाता सूची को एक निर्धारित तिथि से फ्रीज (स्थिर) कर दिया गया था।
SIR के तीन प्रमुख फॉर्म और उनका उद्देश्य
निम्नलिखित तालिका तीनों फॉर्मों के उपयोग को स्पष्ट करती है:
| फॉर्म का प्रकार | किसके लिए है? | मुख्य उद्देश्य |
|---|---|---|
| फॉर्म 6 | नए मतदाता | मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने के लिए। |
| फॉर्म 7 | मौजूदा मतदाता | मतदाता सूची से अपना नाम हटाने के लिए (जैसे: गलत प्रविष्टि, निवास परिवर्तन)। |
| फॉर्म 8 | मौजूदा मतदाता | मतदाता पहचान पत्र में विवरण सुधारने (जैसे: पता, उम्र) या गलती ठीक करने के लिए। |
फॉर्म भरने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया
SIR के तहत फॉर्म भरने की प्रक्रिया सरल है। यहाँ बताया गया है कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं:
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फॉर्म प्राप्त करें: सबसे पहले, अपने क्षेत्र के निर्वाचन कार्यालय (इलेक्शन ऑफिस), नामित सेवा केंद्र या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संबंधित फॉर्म (फॉर्म 6, 7, या 8) प्राप्त करें। इन फॉर्मों को अक्सर ऑनलाइन पोर्टल (जैसे Voter Portal) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
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सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें: फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे पूरा नाम, माता-पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता आदि को स्पष्ट और सही अक्षरों में भरें।
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आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें: फॉर्म के साथ पहचान और पते के प्रमाण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की स्व-साक्ष्यित प्रतियाँ (self-attested copies) संलग्न करें (दस्तावेजों की सूची नीचे दी गई है)।
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फॉर्म जमा करें: भरा हुआ फॉर्म और संलग्न दस्तावेज किसी भी निर्वाचन कार्यालय या अधिकृत सेवा केंद्र पर जमा करें। कुछ राज्यों में ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी हो सकती है।
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पावती/रसीद सुरक्षित रखें: फॉर्म जमा करने के बाद मिलने वाली पावती (Acknowledgement Slip) या रसीद को सुरक्षित रखें। इसकी सहायता से आप बाद में अपने आवेदन की स्थिति (Application Status) ट्रैक कर सकते हैं।
फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची
मतदाता पंजीकरण/सुधार हेतु निम्नलिखित 12 श्रेणियों में से कोई एक दस्तावेज पहचान/आयु/निवास प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है:
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पासपोर्ट
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शैक्षणिक प्रमाण पत्र (एजुकेशनल सर्टिफिकेट)
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जन्म प्रमाण पत्र (बर्थ सर्टिफिकेट)
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केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश
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सरकारी/स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर या एलआईसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
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स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट)
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वन अधिकार प्रमाण पत्र (फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट)
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जाति प्रमाण पत्र
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राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) दस्तावेज
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राज्य/स्थानीय निकाय द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर
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भूमि या आवास आवंटन प्रमाण पत्र
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किसी अन्य उपयुक्त दस्तावेज का प्रावधान (निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देश अनुसार)
महत्वपूर्ण सुझाव एवं ध्यान रखने योग्य बातें
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समय सीमा का ध्यान रखें: SIR की प्रक्रिया एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरी होती है। अपना फॉर्म जल्द से जल्द भरकर जमा कर दें।
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दस्तावेज़ों की गुणवत्ता: संलग्न की जाने वाली दस्तावेजों की फोटोकॉपी स्पष्ट और पठनीय होनी चाहिए।
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सही फॉर्म का चयन: अपनी आवश्यकता के अनुसार सही फॉर्म (6, 7, या 8) का ही उपयोग करें। कोई भी संदेह होने पर अपने बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से सलाह लें।
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ऑनलाइन विकल्प: अधिक जानकारी और ऑनलाइन सेवाओं (यदि उपलब्ध हो) के लिए भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (https://eci.gov.in) या राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट देखें।
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लोकतंत्र में भागीदारी: एक मतदाता के रूप में पंजीकृत होना आपका मौलिक अधिकार और नागरिक कर्तव्य है। यह सुनिश्चित करता है कि आप देश के भविष्य के निर्णयों में भाग ले सकें।
निष्कर्ष:
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसके माध्यम से हर पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज या सही करवा सकता है। यह प्रक्रिया चुनावी प्रणाली की पारदर्शिता और समावेशिता को बढ़ाती है। यदि आप अभी तक मतदाता नहीं हैं या आपके विवरण में कोई त्रुटि है, तो उपरोक्त गाइड का पालन करके तुरंत आवश्यक कार्रवाई करें और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
FAQ
Q1: मैं SIR फॉर्म कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ?
A1: आप अपने क्षेत्र के निर्वाचन कार्यालय (इलेक्शन ऑफिस), नामित सेवा केंद्र या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संबंधित फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इन फॉर्मों को अक्सर ऑनलाइन पोर्टल (जैसे Voter Portal) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
Q2: फॉर्म भरने के बाद उसे कहाँ जमा करना है?
A2: भरा हुआ फॉर्म और संलग्न दस्तावेज किसी भी निर्वाचन कार्यालय या अधिकृत सेवा केंद्र पर जमा करें। कुछ राज्यों में ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी हो सकती है।
Q3: फॉर्म जमा करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए?
A3: फॉर्म जमा करने के बाद मिलने वाली पावती (Acknowledgement Slip) या रसीद को सुरक्षित रखें। इसकी सहायता से आप बाद में अपने आवेदन की स्थिति (Application Status) ट्रैक कर सकते हैं।