उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) राज्य की जरूरतमंद विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवाओं को मासिक पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपना जीवनयापन आसानी से कर सकें। वर्ष 2026 के लिए इस योजना की नवीनतम लिस्ट और भुगतान स्थिति ऑनलाइन जारी कर दी गई है। इस लेख में हम आपको यूपी विधवा पेंशन लिस्ट, भुगतान स्थिति देखने का तरीका, पात्रता, दस्तावेज, नवीनतम पेंशन राशि और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब विस्तार से देंगे।
योजना का संक्षिप्त परिचय
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (जिसे विधवा एवं परित्यक्ता महिला पेंशन योजना भी कहा जाता है) राज्य के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य उन विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिनकी कोई आय का साधन नहीं है। अब यह पेंशन ऑनलाइन डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है। वर्ष 2026 में पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1,000 से ₹1,500 प्रति माह कर दिया गया है (कुछ श्रेणियों में यह ₹1,200 भी हो सकती है)।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ (तालिका)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना (UP Vidhwa Pension Yojana) |
| संचालन विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश |
| लाभार्थी | 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाएँ |
| मासिक पेंशन | ₹1,000 – ₹1,500 (वर्ष 2026 में संशोधित) |
| भुगतान का माध्यम | डीबीटी (आधार सीडेड बैंक खाता) |
| ऑनलाइन पोर्टल | https://socialsecurity.up.gov.in या https://dswonet.upsdc.gov.in |
| हेल्पलाइन नंबर | 1800-180-5147 (टोल फ्री) |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन (सीएससी केंद्र या जन सेवा केंद्र के माध्यम से) |
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
यूपी विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
-
आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
-
आवेदिका विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हो (तलाकशुदा के लिए कम से कम 3 वर्ष बीत चुके हों)।
-
आवेदिका की आयु 18 वर्ष से अधिक हो (60 वर्ष से अधिक के लिए वृद्धा पेंशन अलग है)।
-
परिवार की वार्षिक आय ₹1.5 लाख से अधिक न हो।
-
आवेदिका के पास स्वयं की कोई नियमित आय का स्रोत (जैसे सरकारी नौकरी, पेंशन) न हो।
-
परिवार में 18 वर्ष से कम आयु का कोई दिव्यांग बच्चा हो तो अतिरिक्त लाभ मिल सकता है।
-
आवेदिका किसी अन्य सरकारी पेंशन (जैसे राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना) की लाभार्थी न हो।
अपात्रता के उदाहरण:
-
पुनर्विवाह कर चुकी महिला
-
आयकरदाता
-
सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी
-
₹1.5 लाख से अधिक वार्षिक आय वाली
आवश्यक दस्तावेजों की सूची (तालिका)
| दस्तावेज | विवरण |
|---|---|
| आधार कार्ड | आवेदिका का आधार कार्ड |
| मृत्यु प्रमाण पत्र | पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए) |
| तलाक प्रमाण पत्र | (तलाकशुदा के लिए) अदालत का तलाक प्रमाण |
| परित्यक्ता प्रमाण | (परित्यक्ता के लिए) ग्राम पंचायत / तहसील द्वारा प्रमाण |
| निवास प्रमाण पत्र | उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण |
| आय प्रमाण पत्र | वार्षिक आय ₹1.5 लाख से कम का प्रमाण |
| बैंक खाता पासबुक | आधार सीडेड, डीबीटी सक्षम खाता (IFSC कोड सहित) |
| राशन कार्ड | परिवार पहचान के लिए |
| मोबाइल नंबर | आधार से लिंक्ड |
| पासपोर्ट साइज फोटो | दो प्रतियाँ |
| विवाह प्रमाण पत्र | (यदि उपलब्ध हो) वैकल्पिक |
विधवा पेंशन लिस्ट 2026 कैसे देखें? (ऑनलाइन प्रक्रिया)
अपना नाम यूपी विधवा पेंशन लिस्ट में चेक करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
-
आधिकारिक वेबसाइट
https://socialsecurity.up.gov.inयाhttps://dswonet.upsdc.gov.inपर जाएं। -
होम पेज पर “विधवा पेंशन लिस्ट / Widow Pension List” या “बेनिफिशियरी लिस्ट” लिंक पर क्लिक करें।
-
अपना जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और वार्ड/गाँव चुनें।
-
“Search” या “देखें” बटन दबाएं।
-
पीडीएफ या ऑनलाइन सूची खुल जाएगी। उसमें अपना नाम, पिता/पति का नाम और आवेदन क्रमांक ढूंढें (Ctrl+F से सर्च करें)।
-
यदि आपका नाम लिस्ट में है, तो आप पेंशन के पात्र हैं।
वैकल्पिक विधि: अपने ग्राम पंचायत सचिव, सीएससी केंद्र, या समाज कल्याण अधिकारी से भी लिस्ट देख सकते हैं।
भुगतान स्थिति (पेमेंट स्टेटस) ऑनलाइन कैसे चेक करें?
यह जानने के लिए कि आपकी विधवा पेंशन की अगली किस्त आ गई है या नहीं, निम्नलिखित चरण अपनाएँ:
-
आधिकारिक पोर्टल
https://dswonet.upsdc.gov.inपर जाएं। -
होम पेज पर “पेमेंट स्टेटस / Payment Status” विकल्प पर क्लिक करें।
-
अपना आधार नंबर या पंजीकरण संख्या या मोबाइल नंबर दर्ज करें।
-
कैप्चा कोड भरें और “सर्च” बटन दबाएं।
-
स्क्रीन पर आपका नाम, पेंशन मासिक राशि, अंतिम किस्त की तारीख, ट्रांजेक्शन आईडी और स्थिति (प्रोसेस्ड / सक्सेसफुल) दिखाई देगी।
-
यदि स्थिति “सफल (Success)” है तो राशि आपके बैंक खाते में जमा हो चुकी है।
नोट: भुगतान की स्थिति देखने के लिए आप अपने बैंक के मोबाइल ऐप या पासबुक का भी उपयोग कर सकते हैं। पेंशन आमतौर पर हर माह की 15 तारीख तक जारी कर दी जाती है।
नया आवेदन कैसे करें?
यदि आपने अभी तक यूपी विधवा पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया है, तो प्रक्रिया इस प्रकार है:
-
अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या जन सेवा केंद्र पर जाएं।
-
वहां “विधवा पेंशन आवेदन” फॉर्म मांगें या ऑनलाइन पंजीकरण कराएं।
-
सभी आवश्यक दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड प्रतियां संलग्न करें।
-
फॉर्म जमा करने पर आपको एक पावती रसीद (Acknowledgment Slip) मिलेगी।
-
आवेदन की जांच के बाद पात्रता होने पर आपका नाम लाभार्थी सूची में जोड़ दिया जाएगा और अगले माह से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन: आप घर बैठे https://socialsecurity.up.gov.in पर “Apply Online” लिंक से भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए डिजीलॉकर और आधार ओटीपी की आवश्यकता होगी।
पेंशन राशि एवं किस्त कार्यक्रम (तालिका)
| श्रेणी | मासिक पेंशन (₹) | वार्षिक राशि (₹) | किस्त का दिन (अनुमानित) |
|---|---|---|---|
| सामान्य विधवा (18-60 वर्ष) | ₹1,000 | ₹12,000 | प्रत्येक माह की 15 तारीख |
| अति निर्धन विधवा (बीपीएल) | ₹1,200 | ₹14,400 | प्रत्येक माह की 15 तारीख |
| दिव्यांग बच्चे की माता | ₹1,500 | ₹18,000 | प्रत्येक माह की 15 तारीख |
| 60 वर्ष से अधिक (वृद्धा पेंशन) | ₹1,000 | ₹12,000 | प्रत्येक माह की 15 तारीख |
नोट: उपरोक्त राशियाँ 2026 के बजट अनुसार संशोधित हैं। आधिकारिक अधिसूचना के लिए विभागीय वेबसाइट देखें।
महत्वपूर्ण सुझाव एवं सावधानियाँ
-
ई-केवाईसी अनिवार्य: सुनिश्चित करें कि आपका आधार बैंक खाते से लिंक है और आपने समय पर ई-केवाईसी करा ली है। अन्यथा पेंशन रुक सकती है।
-
आय प्रमाण पत्र अपडेट: हर 3 साल में आय प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराएं।
-
पुनर्विवाह पर सूचित करें: यदि आप पुनर्विवाह करती हैं तो तुरंत पेंशन रोकने के लिए विभाग को सूचित करें, अन्यथा भविष्य में वसूली हो सकती है।
-
अफवाहों से बचें: पेंशन बढ़ोतरी या नई लिस्ट को लेकर केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें।
-
जालसाजी से सावधान: कोई भी फोन करके पेंशन दिलाने के नाम पर ओटीपी या बैंक विवरण मांगे तो उसे साइबर सेल (1930) में रिपोर्ट करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: यूपी विधवा पेंशन योजना 2026 की लिस्ट कहाँ देखें?
उत्तर: आप आधिकारिक वेबसाइट https://socialsecurity.up.gov.in या https://dswonet.upsdc.gov.in पर जाकर जिला, ब्लॉक और गाँव चुनकर लिस्ट देख सकते हैं।
प्रश्न 2: विधवा पेंशन की भुगतान स्थिति ऑनलाइन कैसे चेक करें?
उत्तर: ऊपर बताए गए पोर्टल पर “Payment Status” लिंक पर क्लिक करें, आधार या पंजीकरण संख्या डालें और सर्च करें।
प्रश्न 3: 2026 में विधवा पेंशन की नई राशि क्या है?
उत्तर: सामान्य विधवा को ₹1,000, अति निर्धन (बीपीएल) को ₹1,200 और दिव्यांग बच्चे की माता को ₹1,500 प्रति माह मिलेगा।
प्रश्न 4: क्या तलाकशुदा महिलाएँ पात्र हैं?
उत्तर: हाँ, यदि तलाक को कम से कम 3 वर्ष हो चुके हैं और उनकी आय सीमा निर्धारित है, तो वे पात्र हैं।
प्रश्न 5: विधवा पेंशन के लिए आवेदन शुल्क कितना है?
उत्तर: यह योजना पूर्णतः निःशुल्क है। किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना है।
प्रश्न 6: यदि मेरा नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या करूँ?
उत्तर: पहले अपनी पात्रता जांचें। यदि पात्र हैं, तो नया आवेदन करें या अपने ब्लॉक के समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।
प्रश्न 7: क्या विधवा पेंशन हर महीने आती है?
उत्तर: हाँ, यह एक मासिक पेंशन है। आमतौर पर हर महीने की 15 तारीख तक राशि बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।
प्रश्न 8: पेंशन नहीं आने पर कहाँ शिकायत करें?
उत्तर: आप टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-180-5147 पर कॉल कर सकते हैं, या अपने जिला समाज कल्याण कार्यालय में लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
प्रश्न 9: क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकती हूँ?
उत्तर: हाँ, https://socialsecurity.up.gov.in पर “Apply Online” से आवेदन किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपके पास डिजीलॉकर और आधार ओटीपी सुविधा होनी चाहिए। सरल तरीका सीएससी केंद्र जाना है।
प्रश्न 10: यदि मैं पुनर्विवाह कर लूँ तो क्या होगा?
उत्तर: पुनर्विवाह करने पर आप पात्र नहीं रहतीं। आपको तुरंत विभाग को सूचित करना चाहिए, अन्यथा बाद में पेंशन राशि वापस ली जा सकती है और जुर्माना भी लग सकता है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना राज्य की विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की एक सराहनीय पहल है। वर्ष 2026 में लिस्ट और भुगतान स्थिति को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे लाभार्थी बिना किसी परेशानी के अपनी पेंशन ट्रैक कर सकती हैं। सभी पात्र महिलाओं से अनुरोध है कि वे अपना नाम लिस्ट में अवश्य चेक करें, आवश्यक दस्तावेज अपडेट रखें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। यदि आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर फॉर्म भरें।


